अनुबंध तोड़ने के लिये भारतीय वॉलीबॉल महासंघ को चार करोड़ देने का आदेश

Arbitrator orders VFI

वीएफआई को अनुबंध तोड़ने के लिये बेसलाइन वेंचर्स को चार करोड़ देने का आदेश दिया गया है।मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। प्रो वॉलीबॉल लीग का पहला चरण पिछले साल आयोजित किया गया था।

नयी दिल्ली। भारतीय वॉलीबॉल महासंघ (वीएफआई) को प्रो वॉलीबॉल लीग के आयोजन के लिये ‘स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट कंपनी’ के साथ अपने अनुबंध को समाप्त करने के लिये बेसलाइन वेंचर्स को मुआवजे के तौर पर चार करोड़ रूपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया। बेसलाइन वेंचर्स ने सोमवार को जारी विज्ञप्ति में कहा कि एकल मध्यस्थ न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) के कन्नन द्वारा दिये गये आदेश में वीएफआई को पांच लाख रूपये की कानूनी फीस और मध्यस्थ प्रक्रिया शुरू होने की तारीख से 12 प्रतिशत का ब्याज देने का आदेश दिया गया।

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मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। प्रो वॉलीबॉल लीग का पहला चरण पिछले साल आयोजित किया गया था लेकिन वीएफआई और बेसलाइन वेंचर्स विवाद में उलझ गये जबकि दोनों ने लीग के आयोजन के लिये 10 साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे। बेसलाइन वेंचर्स ने कहा, ‘‘वीएफआई द्वारा बेसलाइन वेंचर्स के खिलाफ अनुबंध के उल्लंघन सहित सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया और स्पष्ट रूप से कहा गया कि अनुबंध समाप्त करना उचित नहीं था। ’’ जब यह विवाद पैदा हुआ था तो वीएफआई के महासचिव रामवतार सिंह जाखड़ थे, जिन्होंने कहा कि महासंघ मध्यस्थ के फैसले के खिलाफ अपील कर रहा है। जाखड़ ने पीटीआई से कहा, ‘‘वीएफआई निश्चित रूप से अपील दायर कर रहा है। मैंने इस मामले के बारे में नये पदाधिकारियों को बता दिया है और वीएफआई कार्यकारी समित जल्द ही फैसला करेगी कि अपील कैसे दायर की जाये।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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