सरकारी कर्मचारियों के लिए 7,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक पर होगी बोनस गणना

ad hoc bonus

सरकारी कर्मचारियों के लिये 7,000 रुपये मासिक पारिश्रमिक पर बोनस गणना होगी।व्यय विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘गैर उत्पादकता आधारित बोनस मात्रा परिलब्धियों/गणना की सीमा जो भी कम होगा, उसके हिसाब से तय होगा। ’’

नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गैर-उत्पादकता सें संबंधित बोनस (तदर्थ बोनस) की गणना के लिये 7,000 रुपये की सीमा तय की है। बोनस गणना की इस सीमा के साथ कर्मचारी अधिकतम 6,908 रुपये का बोनस पाने का पात्र होगा। व्यय विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है, ‘‘गैर उत्पादकता आधारित बोनस मात्रा परिलब्धियों/गणना की सीमा जो भी कम होगा, उसके हिसाब से तय होगा। ’’

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एक उदाहरण देते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि 7,000 रुपये की मासिक परिलब्धियों की मासिक गणना के हिसाब से 30 दिन का गैर- उत्पादकता आधारित बोनस 6,908 रुपये होगा। व्यय विभाग की ओर से जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति ने समूह सी और समूह बी में सभी गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को, जो उत्पादकता से जुड़े बोनस योजना के तहत नहीं आते हैं, को लेखा वर्ष 2019-20 के लिए 30 दिन की परिलब्धियों के बराबर गैर-उत्पादकता आधारित बोनस (तदर्थ-बोनस) देने की अनुमति दी है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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