FSSAI Bans Dabur Products: डाबर के शहद और घी पर '100%' शुद्धता के भ्रामक दावे के कारण बिक्री रोक

Dabur products
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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर इंडिया को उसके शहद, घी और अन्य खाद्य उत्पादों पर '100% शुद्ध' तथा '100% नेचुरल' जैसे भ्रामक दावे करने के आरोप में बिक्री रोकने का आदेश दिया है। नियामक ने कंपनी को 2018 के विज्ञापनों एवं दावों से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) सौंपने का निर्देश दिया है। यह कदम पूर्व में जारी नोटिस के बावजूद संतोषजनक सुधार न किए जाने के बाद उठाया गया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने एफएमसीजी दिग्गज डाबर इंडिया लिमिटेड को उसके लोकप्रिय खाद्य उत्पादों पर '100% शुद्ध' और '100% नेचुरल' जैसे दावे करने के मामले में कड़ा झटका दिया है। नियामक ने कंपनी को अपनी वेबसाइट और विज्ञापनों में '100%' शुद्धता से जुड़े दावों वाले उत्पादों की बिक्री तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश जारी किया है। इस पाबंदी के दायरे में डाबर का शहद, गाय का देसी घी, एप्पल साइडर विनेगर, तिल का तेल, नारियल पानी और नारियल दूध जैसे कई प्रमुख उत्पाद शामिल हैं।

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खाद्य सुरक्षा नियामक के अनुसार, '100% प्योर', '100% नेचुरल', '100% प्योरिटी गारंटीड' और '100% ऑर्गेनिक' जैसे शब्द अस्पष्ट, असत्यापित और उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018 के तहत किसी भी खाद्य उत्पाद पर ऐसा निरपेक्ष दावा करने की अनुमति नहीं है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई उत्पाद की लेबलिंग और विज्ञापन दावों से संबंधित है, न कि उत्पाद की गुणवत्ता या मिलावट से।

जांच के दौरान FSSAI ने नियमों के कई अन्य बड़े उल्लंघन भी दर्ज किए। डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर वैध एफएसएसएआई अप्रूवल के बिना 'जैविक भारत' का लोगो इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा मिश्रित खाद्य पदार्थ श्रेणी में आने वाले 'डाबर होममेड कोकोनट मिल्क' पर '100% प्योरिटी' का दावा किया गया, जो कंपाउंड फूड्स के लिए नियमों के तहत पूरी तरह प्रतिबंधित है।

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नियामक ने बताया कि इस संबंध में डाबर इंडिया को पहले भी नोटिस जारी कर इन दावों को हटाने का निर्देश दिया गया था। हालांकि कंपनी की ओर से समय पर कोई संतोषजनक सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया, जिसके बाद FSSAI को यह कड़ा बैन ऑर्डर जारी करना पड़ा। अब प्राधिकरण ने कंपनी से अगले 15 दिनों के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) मांगी है। इस कार्रवाई के बाद शेयर बाजार में डाबर इंडिया के शेयरों में 2 प्रतिशत से अधिक की गिरावट भी दर्ज की गई।

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