काला धन और बेनामी संपत्ति की सूचना देकर बनें करोड़पति

यदि आपके पास किसी बेनामी संपत्ति या विदेशों में रखे अघोषित काला धन की जानकारी है तो आप पांच करोड़ रुपये तक का ईनाम पा सकते हैं।
नयी दिल्ली। यदि आपके पास किसी बेनामी संपत्ति या विदेशों में रखे अघोषित काला धन की जानकारी है तो आप पांच करोड़ रुपये तक का ईनाम पा सकते हैं। यह ईनाम आयकर विभाग उसके साथ सूचना साझा करने पर देगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बेनामी लेन-देन सूचना- ईनाम योजना के तहत इसकी घोषणा की। इसके तहत बेनामी संपत्ति की जानकारी देने पर एक करोड़ रुपये तक के और विदेशों में रखे अघोषित काला धन की जानकारी देने पर पांच करोड़ रुपये तक ईनाम दिया जाएगा।
जानकारी होने पर कोई भी इस तरह की सूचनाएं संयुक्त या अतिरिक्त कर आयुक्त को दे सकते हैं। सीबीडीटी ने इसके अलावा ‘आय कर मुखबिर ईनाम योजना’ को भी संशोधित किया है। इसके तहत देश के भीतर आय या संपत्ति पर कर चोरी की जानकारी देने पर 50 लाख रुपये तक के ईनाम का प्रावधान है। आयकर विभाग ने काला धन पकड़ने तथा कर चोरी को रोकने के अपने प्रयासों से लोगों को जोड़ने के लिए इस तरह की योजनाएं शुरू की हैं।
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