सरकार का ITR फार्म में संशोधनों का इरादा नहीं

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वित्तीय लेनदेन के बयान (एसएफटी) के तहत किसी भी जानकारी के विस्तार का मतलब यह होगा कि आयकर विभाग को ऐसे उच्च मूल्य के लेनदेन की जानकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाएगी। आयकर रिटर्न फॉर्म को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नयी दिल्ली। करदाताओं को अपने आयकर रिटर्न (आईटीआर) में उच्च मूल्य के लेनदेन का ब्यौरा नहीं देना होगा और सरकार आईटीआर फार्म में किसी तरह का संशोधन करने पर विचार नहीं कर रही है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि वित्तीय लेनदेन के बयान (एसएफटी) के तहत किसी भी जानकारी के विस्तार का मतलब यह होगा कि आयकर विभाग को ऐसे उच्च मूल्य के लेनदेन की जानकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा दी जाएगी। 

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सूत्रों ने कहा, ‘‘आयकर रिटर्न फॉर्म को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘करदाता को अपने रिटर्न में उच्च मूल्य वाले लेनदेन का ब्यौरा देने की जरूरत नहीं होगी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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