Taxes, GST फाइलिंग समेत सभी अनुपालनों के लिये समयसीमा बढ़ाये सरकार

 Taxes, GST

उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए कर और जीएसटी रिटर्न फाइल करने समेत सभी अनुपालनों के लिये समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया।

नयी दिल्ली। उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कामर्स ने बृहस्पतिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए कर और जीएसटी रिटर्न फाइल करने समेत सभी अनुपालनों के लिये समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया। वित्त मंत्री के साथ बातचीत के दौरान उद्योग मंडल ने एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) के लिये प्रोत्साहन पैकेज दिये जाने की भी वकालत की। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने कहा, ‘‘हमने आयकर कानून, कंपनी कानून और जीएसटी कानून समेत विभिन्न कानूनों के तहत अनुपालन के लिये समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया है।

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पिछले साल की तरह सरकार को अनुपालन के लिये समयसीमा जून तक बढ़ाये जाने पर विचार करना चाहिए।’’ कोई इकाई अगर कानूनों का अनुपालन नहीं करती है, उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई या अभियोजन चलाया जाता है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के साथ डिजिटल तरीके से हुई बैठक में उद्योग मंडल ने एमएसएमई के लिये आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की अवधि 31 मार्च, 2022 तक बढाये जाने की भी मांग की।

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साथ ही अतिरिक्तकर्ज सीमा 20 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत किये जाने की मांग की। यह योजना शुरू में अक्टूबर, 2020 तक के लिये थी। बाद में इसे बढ़ाकर नवंबर किया गया। पुन: योजना को आत्मनिर्भर भारत पैकेज-3 के तहत 31 मार्च, 2021 तक किया गया।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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