लंदन की अदालत ने एस्सार के खिलाफ आर्सेलरमित्तल की याचिका खारिज की

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इस्पात कंपनी आर्सेलरमित्तल ने एक आपूर्ति करार को पूरा नहीं करने को लेकर जारी 1.5 अरब डॉलर के पंचाट फैसले को लागू कराने के लिए यह याचिका दायर की थी।

नयी दिल्ली। ब्रिटेन की एक अदालत ने एस्सार स्टील लि. की मूल कंपनी और उसके प्रवर्तकों रवि और प्रशांत रुइया के खिलाफ आर्सेलरमित्तल की याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उनकी वैश्विकस्तर पर फैली सम्पत्तियां जब्त किए जाने कीकी मांग की गयी थी।

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इस्पात कंपनी आर्सेलरमित्तल ने एक आपूर्ति करार को पूरा नहीं करने को लेकर जारी 1.5 अरब डॉलर के पंचाट फैसले को लागू कराने के लिए यह याचिका दायर की थी।

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उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एड्रूय हेनशा ने सोमवार को अपने 81 पृष्ठ के आदेश में कहा कि आर्सेलरमित्तल ने एस्सार की संपत्तियों पर वैश्विक स्तर पर फ्रीज की जो अपील की है उसके पीछे कोई आधार नहीं है। आर्सेलरमित्तल ने संकेत दिया है कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी। वहीं एस्सार के प्रवक्ता ने इस फैसले का स्वागत किया है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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