NCLAT ने मैकलियोड रसेल के खिलाफ दिवाला कार्यवाही बंद की

अपीलकर्ता (आदित्य खेतान) की ओर से एनसीएलएटी मे एक पूरक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें पांच मई, 2023 को दोनों पक्षों के बीच समझौते को रिकॉर्ड में लाया गया था।
नयी दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने चाय की थोक उत्पादक मैकलियोड रसेल के प्रवर्तक व आईएलएंडएफएस इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड के बीच समझौता होने के बाद कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही बंद कर दी है। अपीलकर्ता (आदित्य खेतान) की ओर से एनसीएलएटी मे एक पूरक हलफनामा दायर किया गया था, जिसमें पांच मई, 2023 को दोनों पक्षों के बीच समझौते को रिकॉर्ड में लाया गया था। वित्तीय लेनदारों ने भी अपीलीय न्यायाधिकरण को सूचित किया कि उन्होंने प्रवर्तक खेतान के साथ मामला सुलझा लिया है और दोनों पक्षों के बीच कोई मुद्दा नहीं है।
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इसके बाद एनसीएलएटी की दो सदस्यीय पीठ ने राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की कोलकाता पीठ ओर से 10 फरवरी, 2023 को शुरू की गई कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) बंद कर दी। मंगलवार शाम वेबसाइट पर डाले गए आदेश में एनसीएलएटी ने कहा, “निपटान समझौते को रिकॉर्ड में लिया जाता है और हम 10 फरवरी, 2023 के आदेश द्वारा शुरू की गई सीआईआरपी को बंद करते हैं।
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