NPPA ने 74 दवाओं का खुदरा मूल्य तय किया

NPPA
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राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने गत 21 फरवरी को हुई प्राधिकरण की 109वीं बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश 2013 के तहत दवाओं की कीमतें तय की हैं।

दवाओं की कीमतों के नियामक एनपीपीए ने सोमवार को कहा कि उसने मधुमेह और उच्च रक्तचाप के इलाज की दवाओं समेत 74 दवाओं का खुदरा मूल्य तय कर दिया है। राष्ट्रीय दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने गत 21 फरवरी को हुई प्राधिकरण की 109वीं बैठक में लिए गए फैसले के आधार पर औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश 2013 के तहत दवाओं की कीमतें तय की हैं।

अधिसूचना के अनुसार, एनपीपीए ने डेपाग्लिफ्लोजिन सिटाग्लिप्टिन और मेटफॉर्मिन हाइड्रोक्लोराइड (एक्सटेंडेड-रिलीज़ टैबलेट) की एक टैबलेट की कीमत 27.75 रुपये तय की है। इसी तरह, दवा मूल्य नियामक ने रक्तचाप कम करने वाली दवा टेल्मिसर्टन और बिसोप्रोलोल फ्यूमरेट की एक टैबलेट की कीमत 10.92 रुपये तय की है।

एनपीपीए ने मिर्गी और न्यूट्रोपेनिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा समेत 80 अनुसूचित दवाओं (एनएलईएम 2022) के अधिकतम मूल्य को भी संशोधित किया है। एनपीपीए औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश के प्रावधानों को लागू करने के साथ इनमें संशोधन भी करता है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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