RBI की बड़ी कार्रवाई, रद्द कर दिया इस बैंक का लाइसेंस, देखें कहीं आपका भी तो नहीं है यहां खाता
परिसमापन के तहत हर जमाकर्ता ग्राहक जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम के तहत पांच लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि को पा सकेगा। आरबीआई के बयान के मुताबिक पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक के खिलाफ सख्त ऐक्शन लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इससे बैंक को बड़ा झटका लगा है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने एक्शन को लेकर कहा कि पूर्वांचल सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। यानी बैंक लॉस में चल रहा है, इस कारण ये फैसला किया गया है। केंद्रीय बैंक के बयान के अनुसार उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के पंजीयक को बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने को कहा गया है।
जानकारी के मुताबिक परिसमापन के तहत हर जमाकर्ता ग्राहक जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम के तहत पांच लाख रुपये तक की अपनी जमा राशि को पा सकेगा। आरबीआई के बयान के मुताबिक पूर्वांचल सहकारी बैंक के आंकड़ों के अनुसार लगभग 99.51 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं।
केंद्रीय बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। आरबीआई ने कहा, ‘‘बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं। अगर बैंक को आगे भी बैंकिंग कारोबार जारी रखने की अनुमति दी गई तो इससे जनहित पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।
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