एम्स दिल्ली में खुलेगा मौत का हर राज! Twisha Sharma केस में हाई कोर्ट के फैसले से मचा हाहाकार, पति समर्थ हुआ सरेंडर को मजबूर

वकील ने कोर्ट के सामने दलील देते हुए कहा, 'दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग करना मेडिकल बिरादरी का अपमान है। यह उनकी अपनी अक्षमता को दर्शाता है और दिखाता है कि उन्हें अपने ही डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है।'
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में एक नया मोड़ आया है। उनके पति, जो पिछले 10 दिनों से फरार चल रहे थे, ने अब सरेंडर करने की पेशकश की है। उनके वकील ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी। उनके वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि समर्थ सिंह अपनी अग्रिम जमानत (anticipatory bail) की अर्जी वापस ले लेंगे। नोएडा की रहने वाली 33 वर्षीय ट्विशा 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं। उनके परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है, जबकि सिंह परिवार का दावा है कि ट्विशा को नशे की लत थी। कोर्ट ने ट्विशा के शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की भी अनुमति दे दी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट से इस मामले को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हुए कहा था कि "समय तेज़ी से बीत रहा है।"
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हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि 33 वर्षीय ट्विशा ने आत्महत्या की है, लेकिन उनके परिवार ने इसे मानने से इनकार कर दिया है और किसी गड़बड़ी (foul play) का आरोप लगाया है। दूसरी ओर, ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की ओर से पेश हुए वकील ने दोबारा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग का विरोध किया। उन्होंने दलील दी कि पोस्टमॉर्टम पहले ही AIIMS के डॉक्टरों द्वारा किया जा चुका है, इसलिए एक और जांच की क्या ज़रूरत है? वकील ने कोर्ट के सामने दलील देते हुए कहा, "दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग करना मेडिकल बिरादरी का अपमान है। यह उनकी अपनी अक्षमता को दर्शाता है और दिखाता है कि उन्हें अपने ही डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है।"
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इस मामले में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टरों की ईमानदारी का बचाव किया। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर पीड़ित परिवार को लगता है कि किसी बात को नज़रअंदाज़ किया गया है, तो दूसरी राय (second opinion) ली जा सकती है। उन्होंने कोर्ट में कहा, "डॉक्टरों की निष्पक्षता अनुकरणीय है। लेकिन अगर पीड़ित परिवार को लगता है कि कुछ छूट गया है, तो दूसरी राय ली जा सकती है।"
इस बीच, अंतिम संस्कार में किसी भी तरह की देरी का विरोध करते हुए, सिंह के वकील ने यह भी दलील दी कि शव को सड़ने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए। वकील ने कहा, "वह हमारे परिवार की बहू थी। उसका अंतिम संस्कार करना हमारा कर्तव्य है।" यह घटनाक्रम तब सामने आया है, जब कुछ ही घंटे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने की सिफारिश की थी और जांच को इस प्रमुख केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने के लिए अपनी सहमति दे दी थी।
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