इमरान पर SC के फैसले से पहले चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र, जानें क्या कहा?

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को एक खत लिखा है। जिसमें कहा गया है कि परिसीमन के बाद चुनाव करवाए जाएंगे।
पाकिस्तान में संवैधानिक संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अफना फैसला सुरक्षित कर लिया है। रात आठ बजे पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति को एक खत लिखा है। जिसमें कहा गया है कि परिसीमन के बाद चुनाव करवाए जाएंगे। इसलिए तीन महीने में चुनावी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। यानी एक बार फिर पाकिस्तान में चुनाव नहीं होंगे इस बात के संकेत दे दिए हैं।
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गौरतलब है कि इससे पहले यही चुनाव आयोग कह रहा था कि तीन महीने में चुनाव हो जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन सुनने के बाद चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि परिसीमन होना है और चुनाव कराने में वक्त लगेगा। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने कहा है कि अक्टूबर 2022 से पहले आम चुनाव संभव नहीं हैं क्योंकि ईसीपी को देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सात महीने समय चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
पाकिस्तानी उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के निर्णय के मामले पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि क्या इमरान खान और उनके सहयोगियों को संसद भंग करने का कानूनी अधिकार था। गुरुवार को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी के 3 अप्रैल के फैसले में अविश्वास को खारिज करने के लिए कहा गया था। पाकिस्तानी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सीजेआई ने कहा कि यह स्पष्ट है कि नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर का 3 अप्रैल का फैसला गलत था।
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