स्मैक रखने के आरोप में 4 साल की कठोर सज़ा के साथ दस हजार का हुआ जुर्माना

rigorous imprisonment for a smack
दिनेश शुक्ल । Dec 29 2020 7:19PM
अभियोजन पक्ष का प्रकरण में 2 सितम्बर 2014 को थाना कोतवाली अशोकनगर में पदस्थ उपनिरीक्षक को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी मनोज शर्मा जिंद बाबा मंदिर पुरानी सब्जी मंडी के पास मनोत्तेजक पदार्थ (स्मैक पाउडर) लेकर बेचने की फिराक में खडा है।

अशोकनगर। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में विशेष सत्र न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) अदालत ने मंगलवार को अवैध रूप से स्मैक रखने वाले आरोपी को 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। आरोपी मनोज पुत्र श्रीराम शर्मा उम्र 28 वर्ष निवासी पुरानी सब्जी मंडी अशोकनगर को इस सज़ा से दंडित किया गया। 

 

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सहायक मीडिया सेल प्रभारी मयंक गोयल ने घटना के बारे में बताया की अभियोजन पक्ष का प्रकरण में 2 सितम्बर 2014 को थाना कोतवाली अशोकनगर में पदस्थ उपनिरीक्षक को कस्बा भ्रमण के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी मनोज शर्मा जिंद बाबा मंदिर पुरानी सब्जी मंडी के पास मनोत्तेजक पदार्थ (स्मैक पाउडर) लेकर बेचने की फिराक में खडा है। जिस पर उपनिरीक्षक द्वारा पंचान साक्षीगण एवं फोर्स को उक्त सूचना से अवगत कराते हुए मय फोर्स एवं साक्षीगण के घटना स्थल पर पहुंचे, जहां मौके पर उक्त आरोपी को घेरा बंदी कर पकड़ा गया। जिसकी जामा तलाशी लिये जाने पर उसके कब्जे 8 ग्राम स्मैक पाउडर बरामद कर जब्त किया गया। जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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वही अदालत द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं विशेष लोक अभियोजक के तर्को से सहमत होते हुये आरोपी को धारा 8(सी)सहपठित धारा 22(बी) एनडीपीएस एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये 8 ग्राम स्मैक बिना लायसेंस के अपने कब्जे में रखने के आरोप में 4 वर्ष के कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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