अजमेर विस्फोट मामले में दोषियों को सजा का ऐलान 18 मार्च को

[email protected] । Mar 16 2017 2:02PM
अदालत अजमेर स्थित सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह परिसर में करीब नौ साल पहले हुए धमाका मामले में दोषी पाये गये भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को 18 मार्च को सजा सुनायेगी।
जयपुर। जयपुर की एक विशेष अदालत अजमेर स्थित सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती दरगाह परिसर में करीब नौ साल पहले हुए धमाका मामले में दोषी पाये गये भावेश पटेल और देवेन्द्र गुप्ता को 18 मार्च को सजा सुनायेगी। विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनेश गुप्ता ने दोनों दोषियों को 18 मार्च को सजा सुनाने की तिथि तय की है। दोनों दोषियों को आज सजा सुनाई जानी थी। बचाव पक्ष के वकील ने यह जानकारी दी।
गौरतलब है कि अदालत 11 अक्टूबर 2007 को दरगाह परिसर में हुए बम विस्फोट मामले में असीमानंद समेत सात आरोपियों को पहले ही संदेह का लाभ देते हुए बरी कर चुकी है।
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