Balya Court: नाबालिग बेटी से बलात्कार के दोषी पिता को उम्रकैद

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बलिया की अदालत ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में 60 वर्षीय पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बलिया (उप्र), चार अगस्त बलिया की एक अदालत ने नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के तकरीबन साढ़े तीन माह पुराने मामले में आरोपी 60 वर्षीय पिता को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सुखपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 15 वर्षीय लड़की गत 11 अप्रैल की रात को घर पर सो रही थी, तभी उसके पिता विजय राम ने नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मंगलवार को बताया कि पुलिस ने जांच के बाद विजय राम के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

उन्होंने बताया कि बाल यौन उत्पीड़न संरक्षण अधिनियम से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए नियुक्त विशेष न्यायाधीश की अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को आरोपी विजय राम को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी।

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