धर्मांतरण पर देशभर में लगे प्रतिबंध! विहिप ने केंद्र से मांगा कड़ा कानून

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ANI
अभिनय आकाश । Jul 30 2025 6:28PM

विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जैन ने छत्तीसगढ़ में केरल की ननों की गिरफ्तारी के बाद केंद्र से राष्ट्रव्यापी धर्मांतरण विरोधी कानून लाने का आग्रह किया है। ननों पर मानव तस्करी और अवैध धर्मांतरण के आरोप हैं, जिनके चलते उनकी ज़मानत याचिका खारिज हो गई है और अब मामला एनआईए कोर्ट में विचाराधीन है। यह घटना धर्मांतरण पर देशव्यापी बहस को फिर से गरमा रही है।

तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में केरल की दो ननों की छत्तीसगढ़ में गिरफ़्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विश्व हिंदू परिषद के महासचिव सुरेंद्र जैन ने बुधवार को केंद्र सरकार से धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून लाने का आग्रह किया। एएनआई से बात करते हुए, जैन ने आरोप लगाया कि चर्च पर मानव तस्करी के आरोप लगाए गए हैं और अवैध धर्मांतरण को रोका जाना चाहिए। जैन ने एएनआई को बताया कि यह पहली बार नहीं है जब ये आरोप लगाए गए हैं... चर्च पर मानव तस्करी जैसे आरोप लंबे समय से लगते रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। सेवा की आड़ में वे जो अवैध धंधा चला रहे हैं, उसे रोका जाना चाहिए... हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं कि यह कानून (धर्मांतरण विरोधी कानून) कुछ राज्यों में लागू है, लेकिन इसका नेटवर्क व्यापक और देशव्यापी है। इसलिए, धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कानून लाया जाना चाहिए। 

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उन्होंने आगे दावा किया कि गिरफ़्तारी के बाद एक "हिंदू-विरोधी माहौल" सक्रिय हो गया और उन्होंने इसका विरोध करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। यह पाया गया कि वे मानव तस्करी और अवैध धर्मांतरण के अवैध धंधे में शामिल थीं। जैसे ही ननों की गिरफ़्तारी हुई और जाँच शुरू हुई, हिंदू-विरोधी माहौल तुरंत सक्रिय हो गया। हिंदू-विरोधी माहौल सक्रिय हो गया और राहुल गांधी भी तुरंत सक्रिय हो गए... अगर यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो कांग्रेस को विरोध नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वे विरोध करते रहेंगे, तो इसका मतलब ज़रूर है कि कुछ गड़बड़ है। इससे पहले दिन में तिरुवनंतपुरम के मेजर आर्कबिशप, कार्डिनल बेसिलियोस क्लीमिस ने जबरन धर्मांतरण के आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि कथित पीड़ित पहले से ही ईसाई थे। 

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बता दें कि कथित धर्मांतरण के सिलसिले में छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार केरल की दो ननों की ज़मानत याचिकाएँ निचली अदालत और सत्र न्यायालय, दोनों ने खारिज कर दी हैं। सत्र न्यायालय की अध्यक्षता कर रहे न्यायाधीश अनीश दुबे (एफटीएससी) ने फैसला सुनाया कि मानव तस्करी के आरोपों के कारण यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, जिसके कारण यह राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) अदालत के दायरे में आता है। अब इस मामले की सुनवाई बिलासपुर स्थित एनआईए कोर्ट में होगी। तब तक, नन न्यायिक हिरासत में रहेंगी। शिकायतकर्ता के वकील राजकुमार तिवारी द्वारा इस अदालत में एक नई याचिका दायर करने की उम्मीद है। 

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