Bengaluru stampede: CAT ने IPS अधिकारी का निलंबन किया था रद्द, आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार

अदालत ने राज्य सरकार को कार्यालय आपत्तियों को दूर करने का निर्देश दिया और पीठ ने कहा कि सुनवाई गुरुवार (3 जुलाई) को होगी।
कर्नाटक सरकार ने बुधवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले के सिलसिले में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास कुमार के निलंबन को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती दी गई। महाधिवक्ता के शशिकरण शेट्टी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति एसजी पंडित की एकल पीठ के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की।
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हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कार्यालय आपत्तियों को दूर करने को कहा
अदालत ने राज्य सरकार को कार्यालय आपत्तियों को दूर करने का निर्देश दिया और पीठ ने कहा कि सुनवाई गुरुवार (3 जुलाई) को होगी। इससे पहले, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के उस फैसले के खिलाफ अपील करने पर विचार कर रही है, जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विकास कुमार के निलंबन आदेश को रद्द कर दिया गया था।
विकास कुमार पर सिद्धारमैया ने क्या कहा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के केंद्रीय कार्यालय वर्था सौधा में मीडिया से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा कि चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में आईपीएस अधिकारियों के निलंबन आदेश को रद्द करने के केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ अपील करने का अवसर है और इस संबंध में उचित निर्णय लिया जाएगा।
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