CBI की FIR बरकरार, CM मान के OSD की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

Punjab
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अभिनय आकाश । Oct 12 2026 1:11PM

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच में राज्य सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ सीबीआई को सख्त कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। हालांकि, अदालत ने एफआईआर पर रोक नहीं लगाई है। हाई कोर्ट के जांच आदेश के खिलाफ पंजाब की याचिका पर केंद्र और सीबीआई को नोटिस भेजा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि सीनियर अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के सिलसिले में पंजाब सरकार से जुड़े लोगों के खिलाफ CBI कोई सख्त कार्रवाई न करे। यह आदेश राज्य सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया, जिसमें हाई कोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी गई थी जिसमें एजेंसी से आरोपों की जांच करने और दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया था। जस्टिस एमएम सुंदरेश और पीबी वराले की बेंच ने केंद्र, CBI, प्रवर्तन निदेशालय (ED) और अन्य को नोटिस जारी किया। अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए बेंच ने कहा हम FIR पर रोक नहीं लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। पंजाब सरकार की ओर से सीनियर वकील विकास सिंह और सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए। पिछले सोमवार को, पंजाब सरकार ने वकील निखिल सराफ़ की याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया। इन आरोपों में ट्रांसफर के लिए पैसे का लेन-देन और फ़ायदेमंद नीतियां बनवाने के लिए पैसे का इस्तेमाल शामिल है।

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याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से आम आदमी पार्टी सरकार को सूचना भेजे जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह तर्क दिया गया कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच ज़रूरी है क्योंकि इनसे राज्य सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठते हैं। हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस और राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया था कि वे इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज़ CBI को सौंप दें। कई आधारों पर उस आदेश को चुनौती देते हुए, पंजाब सरकार ने कहा कि फ़ैसले में कुछ गलतियाँ थीं; जैसे कि 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' की धारा 66(2) के तहत शेयर की गई जानकारी को ऐसा निर्देश मान लेना जिससे केस दर्ज करना अनिवार्य हो जाता है। सरकार का कहना था कि यह सुप्रीम कोर्ट के 2022 के विजय मदनलाल चौधरी केस वाले फ़ैसले के ख़िलाफ़ था।

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राज्य सरकार ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के फ़ैसले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत ज़रूरी मंज़ूरी लिए बिना सरकारी कर्मचारियों द्वारा ट्रांसफ़र, टेंडर और पॉलिसी से जुड़े मामलों में लिए गए फ़ैसलों पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही, राज्य ने कहा कि फ़ैसले में ब्यूरो की इस बात के लिए आलोचना की गई कि उसने किसी मौजूदा अधिकारी को जांच में शामिल नहीं किया, जबकि ऐसी मंज़ूरी के बिना वह उस अधिकारी के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पर जांच नहीं कर सकता था। फ़िलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से जुड़े लोगों को सख़्त कार्रवाई से सुरक्षा दी है, लेकिन FIR को बरकरार रहने दिया है।

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