'निकाय चुनाव में 27 फीसदी टिकट पिछड़े वर्ग को देगी कांग्रेस', कमलनाथ बोले- भाजपा सरकार से नहीं है कोई उम्मीद
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि हमें भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने दो साल कोई प्रयास नहीं किया। वो कानून नहीं लाए, संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इसलिए कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है।
भोपाल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने बुधवार को शिवराज सिंह चौहान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में कांग्रेस ने 27 फीसदी टिकट पिछड़े वर्ग को देने का निर्णय किया है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के ही निकाय चुनाव संपन्न कराने का आदेश दिया है क्योंकि काफी समय से 23,000 से अधिक स्थानीय निकायों में चुनाव लंबित हैं।
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समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने कहा कि हमें भाजपा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने दो साल कोई प्रयास नहीं किया। वो कानून नहीं लाए, संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले। इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की इसलिए कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27 फीसदी टिकट पिछड़े वर्ग को देंगे।
OBC आरक्षण के बिना होंगे निकाय चुनाव
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मध्य प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव संपन्न होंगे। इस संबंध में कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को दो सप्ताह के भीतर निकाय चुनाव कार्यक्रम की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के 23,000 से अधिक स्थानीय निकायों में चुनाव लंबित हैं। चुनाव प्रक्रिया में देरी नहीं की जा सकती क्योंकि 5 साल की अवधि समाप्त होने पर अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और समय पर चुनाव कराना प्राधिकारियों का संवैधानिक दायित्व है।
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रिव्यू पिटीशन दायर करेगी शिवराज सरकार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के संबंध में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराने के लिए कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। उन्होंने कहा कि हम फिर से सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के प्रावधान के साथ कराए जाएं।
MP CM SS Chouhan cancels his foreign visit in wake of Supreme Court's judgement over OBC reservation. MP Govt will file review petition for holding panchayat polls with reservation to OBCs
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 11, 2022
SC y'day directed state EC to notify MP local body polls within 2 weeks without OBC quota pic.twitter.com/w2xRjwBdVo
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