अदालत ने शिवसेना विधायक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को गंभीर बताया, प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश

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अदालत ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एमएचएडीए (राज्य आवास एजेंसी) द्वारा सुविधा सेवा और उद्यान के लिए आरक्षित भूखंड पर, कुछ व्यावसायिक केंद्रों के साथ एक हॉल का अनाधिकृत निर्माण किया गया है।’’

मुंबई की एक विशेष अदालत ने बुधवार को महाराष्ट्र भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसीबी) को शिवसेना विधायक मंगेश कुडालकर के खिलाफ भ्रष्टाचार और सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत निर्माण के आरोपों को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

सांसदों/विधायकों के मामलों के लिए विशेष न्यायालय के न्यायाधीश सत्यनारायण आर नवंदर ने कहा कि मुंबई के कुर्ला से विधायक कुडालकर के खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।

अदालत ने कहा, ‘‘प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि एमएचएडीए (राज्य आवास एजेंसी) द्वारा सुविधा सेवा और उद्यान के लिए आरक्षित भूखंड पर, कुछ व्यावसायिक केंद्रों के साथ एक हॉल का अनाधिकृत निर्माण किया गया है।’’

न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि ये संरचनाएं सार्वजनिक संपत्ति पर हैं, इसलिए अनधिकृत निर्माण के संबंध में ‘‘आरोपों में कुछ सच्चाई प्रतीत होती है’’। कुर्ला निवासी ने अदालत में अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि कुडालकर, जिनकी पार्टी सत्तारूढ़ ‘महायुति’ का घटक दल है, ने उनके निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए आवंटित सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है।

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