जम्मू-कश्मीर के सांबा में पीएसए के तहत अपराधी को हिरासत में लिया गया

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ANI

प्रवक्ता ने बताया कि अहमद को सांबा के जिला मजिस्ट्रेट से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद हिरासत में लिया गया है और इसके बाद उसे जिला जेल पुंछ में रखा गया है।

जम्मू-कश्मीर के सांबा जिले में मंगलवार को एक कथित अपराधी को कड़े जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत में लिया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति अयूब अहमद के खिलाफ कठुआ और सांबा जिलों के विभिन्न थानों में 16 प्राथमिकी दर्ज हैं।

उन्होंने कहा, दुर्दांत अपराधी की बार-बार की आपराधिक गतिविधियों ने जिले और आसपास के क्षेत्रों में सार्वजनिक शांति और सौहार्द के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया है।

प्रवक्ता ने बताया कि अहमद को सांबा के जिला मजिस्ट्रेट से औपचारिक हिरासत आदेश प्राप्त करने के बाद हिरासत में लिया गया है और इसके बाद उसे जिला जेल पुंछ में रखा गया है। पीएसए एक प्रशासनिक कानून है जो कुछ मामलों में बिना आरोप या सुनवाई के दो साल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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