दमोह विधानसभा उपचुनाव को लेकर हुई मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की बैठक

Damoh assembly by-election
दिनेश शुक्ल । Mar 17 2021 10:18PM

उप चुनाव संचालन के लिये आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा घर-घर अभियान, कोविड-19 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया है। रोड शो में वाहनों के काफिले को 10 वाहनों के बजाय 5 वाहनों (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर यदि कोई हो) को सीमित किया है।

भोपाल। मध्य प्रदेश की दमोह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 55 के उप निर्वाचन 2021 के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अरुण कुमार तोमर ने बताया कि अधिसूचना का प्रकाशन 23 मार्च 2021 को किया जायेगा। नाम निर्देशन-पत्र 30 मार्च तक जमा होंगे। नाम निर्देशन-पत्रों की समीक्षा 31 मार्च को की जायेगी। उम्मीदवारों द्वारा नाम वापसी 3 अप्रैल तक की जा सकेगी और मतदान 17 अप्रैल तथा मतगणना 2 मई 2021 को होगी।

 

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उन्होंने बताया कि चुनाव आयोजन की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान जिला दमोह के अंतर्गत राजनैतिक दलों, उनके अभ्यर्थियों और सरकार पर लागू होते हैं। आदर्श आचरण संहिता वाले क्षेत्र में मंत्रीगण का दौरा पूर्णत: निजी होगा। यदि कोई अधिकारी आचार संहिता प्रभावित क्षेत्र में मंत्रीगण के निजी दौरे पर भी उनसे मुलाकात करता है तो वह कदाचरण का दोषी होगा।

वही यदि मंत्री अपने शासकीय कार्यक्रम के अंतर्गत आचार संहिता प्रभावित जिले से होकर जा रहे है तो वह उस जिले में नहीं रूकेंगे और न ही किसी राजनैतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्रीगण द्वारा आचार संहिता प्रभावित क्षेत्र में अपने निजी दौरे के दौरान भी पायलेट कार, सायरन आदि का उपयोग नहीं किया जायेगा भले ही उन्हें सुरक्षा घेरा उपलब्ध हो। केन्द्र अथवा राज्य के कोई मंत्री शासकीय दौरा तथा निर्वाचन कार्य को संबद्ध नहीं कर सकते।

 

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विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 55-दमोह में 1 लाख 24 हजार 293 पुरूष, 1 लाख 15 हजार 408 महिला एवं 8 अन्य मतदाओं को मिलाकर कुल 2 लाख 39 हजार 709 मतदाता है। इसके अतिरिक्त 125 पुरुष एवं 04 महिला सर्विस मतदाता है। इस प्रकार कुल 2 लाख 39 हजार 838 मतदाता है। वही दमोह विधानसभा उप निर्वाचन में 359 मतदान केन्द्रों पर मतदान होगा, जिनमें 70 सहायक मतदान केन्द्र सम्मिलित है। जिस मतदान केन्द्र पर 1000 से अधिक मतदाता है उस केन्द्र पर सहायक मतदान केन्द्र भी बनाया गया है, जो मूल मतदान केन्द्र के परिसर में ही सामान्यत: स्थापित है।

विधानसभा चुनाव 2018 में कुल 284 मतदान केन्द्र थे, जिसकी तुलना में इस बार 26 प्रतिशत मतदान केन्द्र बढ़ाये गये हैं। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। कोविड-19 के दौरान उप चुनाव संचालन के लिये मतदान से एक दिन पहले मतदान केन्द्र का सेनिटाईजेशन अनिवार्य रूप से होगा। प्रत्येक मतदान केन्द्र के प्रवेश पर तापमान मापने के लिये थर्मल स्केनर की व्यवस्था की जायेगी। साथ ही चुनाव संबंधी प्रत्येक गतिविधि के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना होगा। लाईन में 15-20 व्यक्तियों के लिये 6 फीट की दूरी पर निर्धारित गोले बनाये जायेंगे। दमोह विधानसभा उप निर्वाचन 2021 में मतदान को सम्पन्न कराने के लिये लगभग 2 हजार 500 मतदान कर्मी नियुक्त किए गए हैं। कोविड के दिशा-निर्देशों के तहत मतदान दलों के आवागमन के लिये पर्याप्त संख्या में वाहनों की व्यवस्था की गई है।

 

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वही नामांकन जमा करने के लिये उम्मीदवार के साथ जाने वालों की संख्या दो तक सीमित है तो नामांकन के प्रयोजनों के लिये वाहनों की संख्या तीन के बजाय दो तक सीमित कर दी गई है। अभ्यर्थियों एवं उन्हें नामांकित करने वाले राजनीतिक दलों को आपराधिक प्रकरण यदि कोई है तो उसके बारे में समाचार-पत्रों और टेलीविजन पर प्रकाशित करना होगा। प्रथम प्रचार नाम वापसी की अंतिम तिथि के 4 दिन के अंदर करना होगा। द्वितीय प्रचार नाम वापसी की अंतिम तिथि के 5 से 8 दिन के बीच करना होगा। जबकि तृतीय प्रचार, चुनाव प्रचार के 9वें दिन से अंतिम दिन के मध्य अर्थात मतदान के 2 दिन पहले तक करना होगा।

 

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उप चुनाव संचालन के लिये आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा घर-घर अभियान, कोविड-19 के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया है। रोड शो में वाहनों के काफिले को 10 वाहनों के बजाय 5 वाहनों (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर यदि कोई हो) को सीमित किया है। वाहनों के काफिले के दो सेटों के बीच का अंतराल 100 मीटर के अंतराल के बजाय आधा घंटा रखा गया है। राजनीतिक दलों/अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली सार्वजनिक बैठकों और रोड शो के लिये जारी किये गये निर्देशों के अधीन अनुमति जारी होगी। राजनीतिक दलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपस्थित लोगों की संख्या सार्वजनिक समारोहों के लिये राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हों।

बैठक में राजनैतिक दलों से अपेक्षा की गई है कि वह आदर्श आचरण संहिता तथा कोविड-19 के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। बैठक में संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी प्रमोद कुमार शुक्ला तथा मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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