दिल्ली: दुर्घटना में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 2.52 करोड़ रुपये मुआवजा देने का निर्देश

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न्यायाधिकरण ने विभिन्न मदों के तहत 2.52 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा तय किया और दोषी वाहन के बीमाकर्ता न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को इसे जमा कराने का निर्देश दिया।

दिल्ली में एक मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2023 मेंसड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 30 वर्षीय व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को 2.52 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

पीठासीन अधिकारी शैली अरोड़ा मृतक यासीन खान के परिवार के सदस्यों की दावा याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। 19 मई, 2023 को दोपहिया वाहन चलाते समय बस से कुचलकर यासीन की मौत हो गई थी।

दावेदार के वकील सुमित चौधरी ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि खान एक अस्पताल में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर थे और हर महीने 1.43 लाख रुपये से अधिक कमाते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी, तीन नाबालिग बेटे, उनकी मृत्यु के चार महीने बाद पैदा हुआ बेटा और माता-पिता हैं।

वकील ने दलील दी कि तेज और लापरवाही से बस चलाए जाने के कारण दुर्घटना हुई। अपने समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों पर गौर करते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि यह सिद्ध हो चुका है कि बस तेज गति और लापरवाही से चलाए जाने के कारण दुर्घटना हुई।

न्यायाधिकरण ने विभिन्न मदों के तहत 2.52 करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा तय किया और दोषी वाहन के बीमाकर्ता न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को इसे जमा कराने का निर्देश दिया।

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