पूर्व मंत्री Haji Yakub की 31 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क होगी

Haji Yakub
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण ने सोमवार को बताया कि पुलिस ने पिछले वर्ष थाना खरखौदा में मीट फैक्टरी के भीतर अवैध रूप से मीट पैकेजिंग के मामले में मुकदमा पंजीकृत किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा कंपनी के निदेशक और सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की थी।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर पुलिस और प्रशासन का शिंकजा कसता जा रहा है। मेरठ पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी की 31.70 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी की है। पुलिस के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवाण ने सोमवार को बताया कि पुलिस ने पिछले वर्ष थाना खरखौदा में मीट फैक्टरी के भीतर अवैध रूप से मीट पैकेजिंग के मामले में मुकदमा पंजीकृत किया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस द्वारा कंपनी के निदेशक और सदस्य के खिलाफ कार्रवाई की थी।

जांच में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी द्वारा अवैध कमाई से खरीदी गई लगभग 31 करोड़ 70 लाख रुपये मूल्य की संपत्ति का पता चला, जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी गयी। सजवाण ने बताया कि जिलाधिकारी ने कुरैशी की इन चल और अचल संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई का आदेश पारित किया है और जल्द ही कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि चिह्नित संपत्तियों में जमीन और भवन दोनों शामिल हैं।

उन्होंने बताया कि इसके साथ ही इनमें 32 के करीब दोपहिया और चार पहिया वाहन तथा कुरैशी और उनके परिजनों के नाम पर खरीदे गए सात भवन भी शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि 31 मार्च, 2022 को हाजी याकूब कुरैशी की फैक्टरी पर पुलिस ने छापा मारा था। याकूब, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे फिरोज, इमरान सहित 17 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इसके बाद, नवंबर 2022 में याकूब परिवार पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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