Himachal Pradesh: Anand Sharma को पोस्टल बैलट से वोट डालने की नहीं मिली इजाजत, जानें क्या कहता है नियम

Anand Sharma
ANI
अंकित सिंह । May 30 2024 12:16PM

सीईओ ने शर्मा से कहा कि उन्हें डाक मतपत्र सुविधा का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि नियम केवल चुनिंदा श्रेणियों के मतदाताओं जैसे कि केंद्रीय सेवाओं में, निवारक हिरासत के तहत या चुनाव ड्यूटी पर विकल्प का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं।

हिमाचल प्रदेश की चार लोकसभा सीटों पर 1 जून को अंतिम चरण में मतदान होना है। इसको लेकर राज्य में में राजनीति तेज है। इन सब के बीच कांगड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार आनंद शर्मा ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को पत्र लिखकर शिमला के बजाय धर्मशाला से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने की अनुमति मांगी थी, जहां वह एक मतदाता के रूप में नामांकित हैं। सीईओ ने चुनाव संचालन नियम, 1961 के प्रावधानों का हवाला देते हुए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है, जो केवल एक विशेष श्रेणी के मतदाताओं को डाक मतपत्रों का उपयोग करने की अनुमति देता है, लेकिन उम्मीदवारों को नहीं।

क्या था आनंद शर्मा का अनुरोध?

कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सीईओ से कहा कि उन्हें धर्मशाला से वोट डालने की अनुमति दी जाए क्योंकि वह कांगड़ा लोकसभा सीट के लिए चुनाव प्रचार के बीच में थे। शर्मा को शिमला में मतदाता के रूप में नामांकित किया गया है, जो धर्मशाला से लगभग 250 किमी दूर है। उन्होंने तर्क दिया कि उन्हें वोट डालने के साथ-साथ चुनाव लड़ने का भी अधिकार है। अपना अनुरोध अस्वीकार किए जाने के बाद उन्होंने कहा कि वह इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देंगे।

अनुरोध अस्वीकार क्यों किया गया?

सीईओ ने शर्मा से कहा कि उन्हें डाक मतपत्र सुविधा का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि नियम केवल चुनिंदा श्रेणियों के मतदाताओं जैसे कि केंद्रीय सेवाओं में, निवारक हिरासत के तहत या चुनाव ड्यूटी पर विकल्प का लाभ उठाने की अनुमति देते हैं। नियमों की धारा 27 के तहत, इस सूची का विस्तार बेंचमार्क विकलांगता वाले लोगों, 85 वर्ष और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों और कोविड-19 से संक्रमित या संदिग्ध लोगों को शामिल करने के लिए किया गया है। उम्मीदवार मतदान के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद रहते हैं, बूथों का चक्कर लगाते हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हैं। उदाहरण के लिए, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 25 मई को दिल्ली में मतदान किया, लेकिन 20 मई को मतदान के दौरान उन्हें रायबरेली में बूथों का दौरा करते देखा गया, जहां इस बार उन्होंने दो सीटों पर चुनाव लड़ा था। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से चुनाव लड़ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में मतदान किया।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है?

हाल ही के एक मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने खराब स्वास्थ्य के कारण डाक मतपत्रों का उपयोग करके मतदान करने की अनुमति देने की 78 वर्षीय महिला की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की मतदाता सरला श्रीवास्तव ने तर्क दिया था कि डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करना उनका संवैधानिक अधिकार है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई को याचिका खारिज कर दी। अदालत ने फैसला सुनाया, "हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं, जो प्रकृति में अंतरिम है।" निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी ने कहा था कि याचिकाकर्ता मतदाताओं की किसी विशेष श्रेणी में नहीं आता है जो डाक मतपत्र के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र हैं।

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