जम्मू कश्मीर: फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने के आरोप में पुलिसकर्मी समेत तीन पर मामला दर्ज

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शिकायत के अनुसार, नाइक का जन्म छह दिसंबर, 1966 को हुआ था जबकि उनकी बेटी की दर्ज जन्मतिथि एक जनवरी, 1976 थी। पिता और बेटी की उम्र में केवल नौ वर्ष और 26 दिन का अंतर था।

जम्मू में पुलिस ने जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सरकारी नौकरी हासिल करने के आरोप में एक उपनिरीक्षक और एक शिक्षक समेत तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। अपराध शाखा के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी।

अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान उपनिरीक्षक मोहिंदर पाल, शिक्षक गोविंद कुमार और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शकीला बानो के रूप में हुई है। ये सभी जम्मू क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों के रहने वाले हैं।

जम्मू अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बेनाम तोष ने बताया कि अपराध शाखा (आर्थिक अपराध शाखा) थाने में तीन अलग-अलग प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं।

वर्तमान में भारतीय रिजर्व पुलिस की चौथी बटालियन में तैनात पाल राजौरी के नौशेरा तहसील के ‘अपर नोनियाल’ का रहना वाला है और उस पर 1995 में फर्जी शैक्षणिक योग्यता दस्तावेजों का उपयोग कर जम्मू-कश्मीर सशस्त्र पुलिस विभाग में नौकरी हासिल करने का आरोप है।

अधिकारियों ने बताया कि विभागीय जांच रिपोर्ट और प्रारंभिक सत्यापन रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा हुआ है। उन्होंने बताया कि सुचेतगढ़ निवासी बचन लाल की लिखित शिकायत पर आरएस पुरा के खम्ब गांव निवासी कुमार के खिलाफ फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र (पीआरसी) का उपयोग कर 2004 में जम्मू-कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग में रहबर-ए-तालीम (आरईटी) शिक्षक के रूप में नौकरी पाने का मामला दर्ज किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि एक अलग लिखित शिकायत के अनुसार, रामबन जिले के खारी गांव के शिक्षक गुलाम हसन नाइक पर अपनी निरक्षर बेटी शकीला बानो का आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में चयन कराने के लिए स्कूल के रिकॉर्ड में हेराफेरी करने का आरोप है।

शिकायत के अनुसार, नाइक का जन्म छह दिसंबर, 1966 को हुआ था जबकि उनकी बेटी की दर्ज जन्मतिथि एक जनवरी, 1976 थी। पिता और बेटी की उम्र में केवल नौ वर्ष और 26 दिन का अंतर था।

अधिकारियों ने बताया कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बानो निरक्षर है और नौकरी पाने के लिए उसके पिता ने स्कूल के रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की। उन्होंने बताया कि शिकायत और प्रारंभिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया।

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