झारखंड उच्च न्यायालय ने भर्ती परीक्षा परिणाम के प्रकाशन पर लगी रोक हटाने से किया इनकार

Jharkhand High Court
ANI

उच्च न्यायालय ने पिछले साल 17 दिसंबर को परिणामों के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। पीठ ने बृहस्पतिवार को मामले की जांच कर रहे अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ​​से अद्यतन स्थिति रिपोर्ट मांगी।

झारखंड उच्च न्यायालय ने पिछले साल आयोजित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय (जेएसएससी सीजीएल) परीक्षा-2023 के परिणामों के प्रकाशन पर लगी रोक हटाने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ प्रकाश कुमार नामक व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक हो गए थे, जिससे उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

उच्च न्यायालय ने पिछले साल 17 दिसंबर को परिणामों के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। पीठ ने बृहस्पतिवार को मामले की जांच कर रहे अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ​​से अद्यतन स्थिति रिपोर्ट मांगी।

याचिकाकर्ता ने मामले की सीबीआई जांच की माँग की। मामले की सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी। यह परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आयोजित की गई थी, जिसमें 3.04 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


All the updates here:

अन्य न्यूज़