Jharkhand High Court ने राहुल गांधी की याचिका खारिज की

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शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट अनामिका किस्कू ने राहुल के गांधी के खिलाफ मुकदमे को जायज ठहराते हुए उन्हें चार फरवरी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था।

झारखंड उच्च न्यायालय ने एक आपराधिक शिकायत के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई को रद्द करने का अनुरोध करने वाली याचिका को खारिज कर दिया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ता नवीन झा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए वर्ष 2019 में गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अंबुज नाथ ने बुधवार को राहुल की याचिका खारिज कर दी, हालांकि यह आदेश शुक्रवार को अदालत की वेबसाइट पर साझा किया गया।

गांधी ने उच्च न्यायालय में मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को चुनौती दी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने राहुल को मुकदमे के संबंध में व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

अदालत ने शिकायतकर्ता झा को भी मुकदमे के संबंध में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया था।2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चाईबासा में एक जनसभा में गांधी ने शाह को कथित तौर पर ‘‘हत्यारा’’ कहा था।

शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद मजिस्ट्रेट अनामिका किस्कू ने राहुल के गांधी के खिलाफ मुकदमे को जायज ठहराते हुए उन्हें चार फरवरी को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। उच्च न्यायालय ने हालांकि बाद में मजिस्ट्रेट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगाते हुए आदेश दिया कि गांधी के खिलाफ ‘‘कोई कठोर कदम नहीं’’ उठाया जाए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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