Jharkhand speaker रबींद्र नाथ महतो का बड़ा फैसला, दो विधायकों को अयोग्य घोषित किया

हेम्ब्रोम के खिलाफ झामुमो द्वारा और पटेल के खिलाफ भाजपा द्वारा दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी।
झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के न्यायाधिकरण ने 26 जुलाई से प्रभावी दल-बदल विरोधी कानून के तहत गुरुवार को दो विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। यह आदेश विधानसभा के छह दिवसीय मानसून सत्र की शुरुआत से ठीक पहले आया, जो शुक्रवार से शुरू हो रहा है। अयोग्य ठहराए गए विधायकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के लोबिन हेम्ब्रोम और कांग्रेस के जय प्रकाश भाई पटेल हैं। हेम्ब्रोम के खिलाफ झामुमो द्वारा और पटेल के खिलाफ भाजपा द्वारा दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी।
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झामुमो के आधिकारिक उम्मीदवार विजय हंसदक को चुनौती देते हुए राजमहल लोकसभा सीट से स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए हेम्ब्रोम को अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पटेल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल हो गए और हज़ारीबाग सीट से चुनाव लड़ा। दोनों ही चुनाव हार गये। विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने दोनों विधायकों को सदन से अयोग्य ठहराते हुए फैसला सुनाया।
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