जुगाड़ से चलने वाले वाहन जन सुरक्षा के लिए खतरा: अदालत

Jugaad-run vehicles threaten public safety: court
[email protected] । Feb 4 2018 11:30AM

दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि शहर में स्कूटर के इंजनों के साथ चलाए जा रहे जुगाड़ वाहनों या साइकिल रिक्शा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए।

नयी दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने पुलिस को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि शहर में स्कूटर के इंजनों के साथ चलाए जा रहे जुगाड़ वाहनों या साइकिल रिक्शा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। अदालत ने इन्हें जन सुरक्षा के लिए ‘‘खतरा’’ बताया है। अदालत ने एक पुलिस रिपोर्ट का संज्ञान लिया कि अकेले दक्षिण-पूर्व दिल्ली के जैतपुर इलाके में ऐसे 32 रिक्शा जब्त किए गए। अदालत ने कहा कि दिल्ली भर में अवैध स्कूटर इंजनों के साथ हजारों तिपहिया वाहनों की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। 

अदालत ने कहा कि मोटर व्हीकल कानून के तहत जुगाड़ से चलने वाले ये रिक्शे किसी भी मोटर वाहन की सीमा में नहीं आते और इसलिए ये दिल्ली की सड़कों पर नहीं दौड़ सकते। अदालत ने इस संबंध में पुलिस से 17 फरवरी तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश एक दुर्घटना के मामले में आया जिसमें लापरवाही से चल रहे जुगाड़ रिक्शा ने पिछले महीने जैतपुर में एक मोटरसाइकिल चालक का पैर कुचल दिया था।

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) के पीठासीन अधिकारी आर के चौहान ने कहा, ‘‘दक्षिण दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधिकार क्षेत्र के तहत साइकिल रिक्शा चलाने की अनुमति भी नहीं है। केवल जैतपुर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र के तहत ऐसे 32 जुगाड़ वाहन गैरकानूनी रूप से सड़कों पर दौड़ते मिले। इस बात की संभावना है कि अवैध स्कूटर इंजनों के साथ ऐसे हजारों साइकिल रिक्शा पूरी दिल्ली में दौड़ रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जुगाड़ से चलने वाले वाहन पैदल चालकों और अन्य लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा है जैसा कि इस मामले में हुआ जिसमें ऐसे साइकिल रिक्शा ने मोटरसाइकिल पर सवार दो लोगों को टक्कर मारी। इनमें से एक का पैर पूरी तरह कुचला गया।’’ अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस आयुक्त और आयुक्त (परिवहन) दिल्ली सरकार को ऐसे रिक्शे के खतरे के बारे में बताना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये सड़कों पर ना चलें।

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