कुलदीप सिंह सेंगर को सजा होगी या नहीं, 16 दिसंबर को आएगा फैसला
चर्चित उन्नाव केस पर दिल्ली की अदालत 16 दिसंबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अगस्त महीने में ही आरोप तय किए थे।
चर्चित उन्नाव केस पर दिल्ली की एक अदालत ने आज फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मुख्य आरोपी हैं। अदालत 16 दिसंबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। बता दें कि उन्नाव रेप केस के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है।
A Delhi Court reserves judgment in the Unnao rape case in which former BJP MLA Kuldeep Singh Sengar is the main accused. The court will pronounce its verdict in the case on December 16.
— ANI (@ANI) December 10, 2019
दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ अगस्त महीने में ही आरोप तय किए थे। जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने सेंगर के साथी शशि सिंह के खिलाफ भी नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोप तय किए। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धाराओं 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र), 363 (अपहरण), 366 (अपहरण एवं महिला पर विवाह के लिए दबाव डालना), 376 (बलात्कार) और बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पॉक्सो) की प्रासंगिक धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं।
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