कोर्टरूम में ही रो पड़ीं निर्भया की मां, कहा- मेरे भी तो कुछ अधिकार हैं

nirbhaya-mother-wept-in-the-courtroom-said-i-too-have-some-rights
[email protected] । Feb 13 2020 9:43AM

अदालत में मौजूदा पीड़ित मेडिकल की छात्रा के पिता ने कहा कि पवन गुप्ता को अब वकील मुहैया कराने की पेशकश हमारे (पीड़िता के माता-पिता) साथ अन्याय है। सुनवाई के बाद आशा देवी पटियाला हाउस के बाहर ही चारों दोषियों की फांसी में हो रही देरी को लेकर जारी प्रदर्शन में शामिल हुईं।

नयी दिल्ली। निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्याकांड पीड़िता की मां आशा देवी मामले के चार दोषियों के लिए ताजा ‘मौत के वारंट’ की मांग निचली अदालत से करते हुए बुधवार को रो पड़ीं और बाद में अदालत परिसर में ही धरने पर बैठ गईं। न्यायाधीश द्वारा चार दोषियों में से एक पवन गुप्ता को वकील मुहैया कराने की पेशकश किए जाने के बाद आशा देवी ने कहा, ‘‘मेरे भी कुछ अधिकार हैं।’’ गुप्ता के पिता ने अदालत से अनुरोध किया था कि फिलहाल उनके बेटे के पास कोई वकील नहीं है, इसपर न्यायाधीश ने उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) से एक वकील मुहैया कराने की पेशकश की।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेन्द्र राणा ने आशा देवी को दिलासा देते हुए कहा, ‘‘यहां प्रत्येक वकील, यह पूरी प्रक्रिया आपको न्याय देने के लिए है।’’ अदालत में मौजूदा पीड़ित मेडिकल की छात्रा के पिता ने कहा कि पवन गुप्ता को अब वकील मुहैया कराने की पेशकश हमारे (पीड़िता के माता-पिता) साथ अन्याय है। सुनवाई के बाद आशा देवी पटियाला हाउस के बाहर ही चारों दोषियों की फांसी में हो रही देरी को लेकर जारी प्रदर्शन में शामिल हुईं।

इसे भी पढ़ें: निर्भया मामला: दिल्ली की अदालत ने दोषी को कानूनी मदद की पेशकश की

मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, ‘‘इस देश की किसी भी अदालत में कोई अपील लंबित नहीं है... मैं उच्चतम न्यायालय से अपील करती हूं कि वह मौत का वारंट जारी करे क्योंकि यह अदालत (निचली अदालत) ऐसा करने की मंशा नहीं रखता।’’ उन्होंने कहा कि अब वह निराश हो रही हैं। पवन गुप्ता, विनय कुमार शर्मा, अक्षय कुमार और मुकेश कुमार सिंह को फांसी देने की मांग करते हुए आशा देवी ने कहा, ‘‘हम न्याय का इंतजार कर रहे हैं। मैं बलात्कार पीड़िताओं को आश्वासन देती हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन आज मैं स्वयं निराश हूं।’

We're now on WhatsApp. Click to join.
All the updates here:

अन्य न्यूज़