आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता खत्म, अधिसूचना जारी

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रामपुर की एक अदालत ने बुधवार को रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम, रामपुर सदर सीट से विधायक उनकी पत्नी तजीन फातिमा और स्वार सीट से सपा विधायक उनके पुत्र अब्दुल्ला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में 2 मार्च तकन्यायिक हिरासत में जेल भेजा।

लखनऊ। रामपुर के सांसद आजम खां के बेटे व स्वार सीट से समाजवादी पार्टीके विधायक मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है। गुरुवार को उनकी विधानसभा से सदस्यता खत्म करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। सपा सांसद आजम खान, उनकी पत्नी विधायक तंजीन फात्मा, बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खां सीतापुर जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है।

प्रमुख सचिव विधानसभा प्रदीप कुमार दुबेद्वारा गुरूवार को जारी एक बयान में बताया गया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा नवाब काजिम अली खां की याचिका पर पारित निर्णय में मो अब्दुल्ला आजम खान सदस्य विधानसभा का निर्वाचन रदद घोषित कर दिया है । उच्च न्यायालय के प्रश्नगत निर्णय के विषय में किसी स्थगनादेश की सूचना प्राप्त नहीं हुयी है। बयान में आगे कहा गया कि इसलिए मो अब्दुल्ला आजम खान का निर्वाचन उच्च न्यायालय के निर्णय 16 दिसंबर 2019 से विधि शून्य माना जायेगा। अत: उप्र विधानसभा में मो अब्दुल्ला आजम खान का उक्त स्थान 16 दिसंबर 2019 से रिक्त हो गया है।

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अब्दुल्ला के खिलाफ यह चुनाव याचिका बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी काजिम अली खान ने दायर की थी। अब्दुल्ला के पिता आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से सांसद है, स्वार विधानसभा सीट इसी लोकसभा के अंतर्गत आती है। जबकि अब्दुल्ला की मां तंजीन फात्मा रामपुर विधानसभा सीट से विधायक है। गौरतलब है कि रामपुर की एक अदालत ने बुधवार को रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम, रामपुर सदर सीट से विधायक उनकी पत्नी तजीन फातिमा और स्वार सीट से सपा विधायक उनके पुत्र अब्दुल्ला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में 2 मार्च तकन्यायिक हिरासत में जेल भेजा। ये सभी सीतापुर जिला जेल में बंद है।

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