ओडिशा: लड़की से बलात्कार के जुर्म 34 वर्षीय व्यक्ति को 20 साल की कैद

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा पात्रो ने व्यक्ति को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाने के अलावा उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

ओडिशा के मयूरभंज जिले की एक अदालत ने 34 वर्षीय एक व्यक्ति को एक लड़की से बलात्कार करने के जुर्म में शुक्रवार को 20 साल की जेल की सजा सुनाई। मामला अगस्त 2021 का है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिमा पात्रो ने व्यक्ति को बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने उसे 20 साल की जेल की सजा सुनाने के अलावा उस पर 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जुर्माना न चुकाने पर उसे 18 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवजे के रूप में सात लाख रुपये देने का निर्देश दिया।

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