विधायकों के पहचान पत्र ही ई-पास के तौर पर मान्य होंगे: मध्यप्रदेश सरकार

Madhya Pradesh government

विधानसभा सदस्य अगर अपने निवास स्थान से अपने विधानसभा क्षेत्र या जिले एवं बैठकों में आना-जाना चाहते हैं, भले ही वह रेड जोन जिला हो तो उनके लिये विधानसभा द्वारा जारी आईडी. कार्ड ही ई-पास के रूप मेंमान्य होंगे।

भोपाल। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किये गए लॉकडाउन के दौरान यात्रा करने के लिए मध्यप्रदेश में विधायकों के पहचान पत्र को ही ई-पास के तौर पर मान्यता दी जायेगी। प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि विधायकों के लिये विधानसभा द्वारा जारी पहचान पत्र (आईडी कार्ड) ही ई-पास माना जाएगा। 

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विधानसभा सदस्य अगर अपने निवास स्थान से अपने विधानसभा क्षेत्र या जिले एवं बैठकों में आना-जाना चाहते हैं, भले ही वह रेड जोन जिला हो तो उनके लिये विधानसभा द्वारा जारी आईडी. कार्ड ही ई-पास के रूप मेंमान्य होंगे। विधानसभा सदस्यों के लिए ई-पास की अलग से आवश्यकता नहीं है। अपर मुख्य सचिव एवं प्रदेश नियंत्रण कक्ष के प्रभारी आईसीपी केशरी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर इस संबंध में परिपत्र जारी किया है, जो परिवहन विभाग, सभी संभागों के आयुक्तों, जिलाधीशों तथा पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है।

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