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दिल्ली एनसीआर में बढ़ते धूल प्रदूषण से निपटने के लिए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 1 अप्रैल, 2026 से निर्माण और विध्वंस गतिविधियों के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत, मलबे का वैज्ञानिक निपटान अनिवार्य होगा और अधिभोग प्रमाण पत्र केवल कचरा निपटान के प्रमाण पर ही जारी किया जाएगा, जिसका उद्देश्य वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।