CBI कोर्ट के स्पेशल जज को मिला धमकी भरा पत्र, TMC नेता अनुब्रत मंडल को जमानत दो नहीं तो…

Anubrata Mandal
Creative Common
अभिनय आकाश । Aug 23 2022 5:02PM

न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि उन्हें एक बप्पा चटर्जी के एक पत्र के माध्यम से धमकी मिली, जिसमें कहा गया था कि अगर मंडल को जमानत पर रिहा नहीं किया गया, तो उनके परिवार को एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) मामले में गंभीर आरोपों में फंसाया जाएगा।

पश्चिम बंगाल के आसनसोल की सीबीआई अदालत में एक विशेष न्यायाधीश ने आरोप लगाया कि पशु तस्करी के मामले में सीबीआई की हिरासत में बंद टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल की रिहाई के लिए उन्हें एक धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र में कहा गया कि अगर अनुब्रत मंडल की रिहाई सुनिश्चित नहीं की गई तो जज के परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे एनडीपीएस मामले में फंसाया जाएगा। न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि उन्हें एक बप्पा चटर्जी के एक पत्र के माध्यम से धमकी मिली, जिसमें कहा गया था कि अगर मंडल को जमानत पर रिहा नहीं किया गया, तो उनके परिवार को एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट) मामले में गंभीर आरोपों में फंसाया जाएगा। 

इसे भी पढ़ें: लॉरी चालकों से अवैध वसूली, HC ने बंगाल सरकार को 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट पेश करने का दिया निर्देश

न्यायाधीश ने अपनी शिकायत में चटर्जी से प्राप्त पत्र को भी संलग्न किया और पश्चिम बर्धमान में जिला न्यायाधीश से इस पर ध्यान देने का अनुरोध किया। उन्होंने अनुरोध किया कि इस मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जाए। बता दें कि पश्चिम बंगाल के पशु तस्करी केस मामले में सीबीआई ने 11 अगस्त को बीरभूम टीएमसी के जिला प्रमुख अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने 21 सितंबर, 2020 को भारत-बांग्लादेश सीमा पर अवैध मवेशी तस्करी के सिलसिले में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक पूर्व कमांडर को गिरफ्तार किया था। सूत्रों ने बताया कि मामले की जांच के दौरान अनुब्रत मंडल का नाम जांच के दायरे में आया था। 

All the updates here:

अन्य न्यूज़