पिछड़ों को आरक्षण मुद्दे पर गुजरात सरकार गई सुप्रीम कोर्ट

[email protected] । Aug 10 2016 11:12AM

राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता हेमंतिका वाही ने बताया कि शीर्ष न्यायालय की रजिस्ट्री में अपील दाखिल की गई है और इस पर शीघ्र ही सुनवाई होने की संभावना है।

गुजरात सरकार ने आंदोलनकारी पटेल समुदाय सहित अनारक्षित श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 10 फीसदी कोटा मुहैया करने के अपने अध्यादेश को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के आदेश को मंगलवार को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता हेमंतिका वाही ने बताया कि शीर्ष न्यायालय की रजिस्ट्री में अपील दाखिल की गई है और इस पर शीघ्र ही सुनवाई होने की संभावना है।

गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने अध्यादेश रद्द करते हुए आदेश के क्रियान्वयन पर दो हफ्ते की रोक लगा दी थी। ऐसा राज्य सरकार के अनुरोध पर किया गया था ताकि वह शीर्ष न्यायालय में अपील दाखिल करने में सक्षम हो सके। उच्च न्यायालय ने एक मई को जारी अध्यादेश को अनुपयुक्त और असंवैधानिक करार देते हुए राज्य सरकार की यह दलील खारिज कर दी थी कि यह सामान्य श्रेणी के तहत एक वर्गीकरण है, न कि आरक्षित श्रेणी के तहत। अदालत ने यह भी कहा था कि कोटा पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई 50 फीसदी की सीमा का भी यह उल्लंघन होगा।

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