एमपी में लगेगी इस साल की पहली लोक अदालत, पेंडिंग मामलों में कराया जाएगा समझौता

विभिन्न जिलों में आयोजित लोक अदालत में 10 हजार से भी ज्यादा मामलों का निपटारा होने की उम्मीद है। लोक अदालत में संपत्ति, जल एवं अन्य करों का भुगतान करने पर अधिभार में 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
भोपाल। कोरोना संक्रमण काल के 2 साल बंद लोक अदालत मध्य प्रदेश में शनिवार को लगेगी। प्रदेश विधिक सेवा की ओर से राज्साय के कई जिलों में लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। लोक अदालत में पेंडिंग मामलों में समझौता कराया जाएगा।
दरअसल विभिन्न जिलों में आयोजित लोक अदालत में 10 हजार से भी ज्यादा मामलों का निपटारा होने की उम्मीद है। लोक अदालत में संपत्ति, जल एवं अन्य करों का भुगतान करने पर अधिभार में 50 से 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
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वहीं इसी तरह वित्तीय वर्ष 2020-21 तक की बकाया राशि पर भी छूट मिलेगी। बताया जा रहा है कि लोक अदालत में चेक बाउंस, बैंक रिकवरी, मोटर दुर्घटना, श्रम विवाद जैसे मामलों में दोनों पक्षों में समझौता कराया जाएगा।
प्राॅपर्टी टैक्स
- ऐसे मामले जिनमें टैक्स और सरचार्ज की राशि 50 हजार रुपए बकाया है तो सरचार्ज में 100% छूट दी जाएगी। यानी सरचार्ज के रूप में एक रुपया भी नहीं देना पड़ेगा।
- टैक्स और सरचार्ज की बकाया राशि 50 हजार से अधिक और 1 लाख रुपए तक है तो सरचार्ज में 50% की छूट मिलेगी।
- जिन मामलों में टैक्स और सरचार्ज की राशि 1 लाख रुपए से ज्यादा बकाया है तो सरचार्ज पर 25% की छूट दी जाएगी।
वॉटर टैक्स
- जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे मामले जिनमें टैक्स और सरचार्ज की राशि 10 हजार तक बकाया है तो सरचार्ज में 100% की छूट दी जाएगी।
- टैक्स और सरचार्ज की राशि 10 हजार से अधिक और 50 हजार रुपए तक बकाया होने पर सरचार्ज में 75% तक छूट मिलेगी।
- टैक्स और सरचार्ज की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होने पर 50% तक छूट मिलेगी।
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