Turkman Gate पथराव: 5 आरोपियों को नहीं मिली राहत, Delhi Court ने 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अमन कमेटी के सदस्यों और अन्य स्थानीय हितधारकों के साथ कई समन्वय बैठकें आयोजित करने के बाद 7 जनवरी की सुबह अतिक्रमण हटाया गया।
दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को तुर्कमान गेट पत्थरबाजी मामले में पांच आरोपियों मोहम्मद कैफ, कासिफ, अरीब, अदनान और समीर की न्यायिक हिरासत 13 दिनों के लिए बढ़ा दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) पूजा सुहाग ने सभी आरोपियों को 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में रहने की याद दिलाई। आरोपियों को एक दिन की न्यायिक हिरासत के बाद अदालत में पेश किया गया। सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर संबंधित अदालत में शुक्रवार को सुनवाई होगी।
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यह घटना बुधवार को तुर्कमान गेट के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हुई, जब कथित तौर पर पत्थर फेंके गए थे। हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर उसी दिन पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अभियुक्त समीर और अदनान की ओर से अधिवक्ता नदीम खान पेश हुए। अभियुक्त अरीब, कासिफ और कैफ की ओर से अधिवक्ता असद मिर्जा बेग पेश हुए।
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न्यायिक हिरासत के नियमों के अनुसार, अधिवक्ता आबिद अहमद द्वारा सर्दियों के कपड़े उपलब्ध कराने की अनुमति के लिए दायर आवेदन को भी अदालत ने स्वीकार कर लिया।यह घटना दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद रामलीला मैदान के पास फैज-ए-इलाही मस्जिद के निकट एमसीडी द्वारा चलाए गए अतिक्रमण-विरोधी अभियान के दौरान घटी।दिल्ली पुलिस के अनुसार, शांति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अमन कमेटी के सदस्यों और अन्य स्थानीय हितधारकों के साथ कई समन्वय बैठकें आयोजित करने के बाद 7 जनवरी की सुबह अतिक्रमण हटाया गया।
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इस बीच, दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट से वायरल हुआ पहला सीसीटीवी फुटेज साझा किया, जिसमें घटना के दौरान फेज-ए-इलाही मस्जिद चौक दिखाई दे रहा है। फुटेज में पुलिस के आगे बढ़ने पर नकाबपोश लोग भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में पत्थरबाजों को दूसरी तरफ भागते और पुलिस पर पत्थर फेंकते हुए भी देखा जा सकता है।
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