Uttar Pradesh: बलात्कार एवं देह व्यापार के जुर्म में तीन लोगों को उम्रकैद

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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ये लोग उसे कमरे में बंधक बनाकर रखते थे एवं उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार करते थे। उसने उनपर मारपीट करने एवं जबरन देह व्यापार करवाने का भी आरोप लगाया। जयंत ने बताया कि किशोरी किसी तरह से इनके चंगुल से छूटकर 2018 में थाने 39 पहुंची थी तथा पुलिस को आपबीती बताई।

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जनपद की एक अदालत ने पूर्वोत्तर की एक किशोरी के साथ बलात्कार करने और उसे देह व्यापार में धकेलने के जुर्म में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जयंत ने बताया कि 2018 में एक किशोरी ने सेक्टर 39 थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि नौकरी दिलाने के बहाने एक महिला उसे पूर्वोत्तर से दिल्ली लेकर आई थी और उसने उसे हरियाणा के फरीदाबाद के समीर उर्फ मकसूद , दिल्ली के महरौली के ओमकार और मीठापुर के अनूप गुप्ता के हाथों बेच दिया थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि ये लोग उसे कमरे में बंधक बनाकर रखते थे एवं उसके साथ सामूहिक रूप से बलात्कार करते थे।

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उसने उनपर मारपीट करने एवं जबरन देह व्यापार करवाने का भी आरोप लगाया। जयंत ने बताया कि किशोरी किसी तरह से इनके चंगुल से छूटकर 2018 में थाने 39 पहुंची थी तथा पुलिस को आपबीती बताई। अपर शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इस मामले में कार्रवाई करते हुएपुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया तथा उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया।। उन्होंने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) रणविजय प्रताप सिंह ने बुधवार को तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने बताया कि आरोपियों पर अलग-अलग 108 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

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