फ्लाई ऐश उत्सर्जन मामले में वेदांता को 71 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया

फ्लाई ऐश एक महीन चूर्ण जैसा अपशिष्ट पदार्थ है जो विद्युत संयंत्रों में कोयले को जलाने पर उत्पन्न होता है। वेदांता ने बीएसई को दी गई सूचना में कहा, यह मामला फ्लाई ऐश के अनधिकृत निपटान के आरोप से संबंधित है।
वेदांता ने कहा है कि ओडिशा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने फ्लाई ऐश (राख) के अनधिकृत निपटान के लिए उससे 71.1 करोड़ रुपये का मुआवजा जमा करने को कहा है।
फ्लाई ऐश एक महीन चूर्ण जैसा अपशिष्ट पदार्थ है जो विद्युत संयंत्रों में कोयले को जलाने पर उत्पन्न होता है। वेदांता ने बीएसई को दी गई सूचना में कहा, यह मामला फ्लाई ऐश के अनधिकृत निपटान के आरोप से संबंधित है।
सदस्य सचिव ने कंपनी से 71,16,53,320 रुपये का पर्यावरण मुआवजा जमा करने का अनुरोध किया है। उसने कहा कि वह इस मामले में उचित मंच के समक्ष कानूनी सहायता लेना चाहती है।
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