पिता को हुई 4 साल की सजा पर बोले अभय चौटाला, वकीलों से राय लेने के बाद हाई कोर्ट में करेंगे अपील

Abhay Singh Chautala
प्रतिरूप फोटो
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पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम अपने वकीलों से राय लेंगे और आगे हाईकोर्ट में जाकर अपील करेंगे। हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। सीबीआई ने ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ 2005 में मामला दर्ज किया था।

नयी दिल्ली। दिल्ली की विशेष सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई है। इस संबंध में ओमप्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। जिसमें उन्होंने वकीलों से राय लेने की बात कही है। दरअसल, विशेष सीबीआई अदालत ने ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाने के साथ-साथ उनकी 4 संपत्तियों को भी जब्त करने का निर्देश दिया है। 

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हाई कोर्ट में अपील करेंगे अभय

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, ओमप्रकाश चौटाला के बेटे अभय सिंह चौटाला ने कहा कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम अपने वकीलों से राय लेंगे और आगे हाईकोर्ट में जाकर अपील करेंगे। हमें उम्मीद है कि हाईकोर्ट में हमें न्याय मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ओमप्रकाश चौटाला एक मजबूत और साहसी व्यक्ति हैं। उन्होंने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। दरअसल, सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश विकास ढल ने 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में ओमप्रकाश चौटाला पर 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

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अदालत ने पिछले सप्ताह ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार देते हुए कहा था कि आरोपी उक्त अवधि में ज्ञात आय के स्रोत से इतर हासिल अतिरिक्त संपत्ति का संतोषजनक हिसाब देने में असफल रहा। सीबीआई ने ओमप्रकाश चौटाला के खिलाफ 2005 में मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने 26 मार्च, 2010 में दाखिल आरोप पत्र में आरोप लगाया था कि ओमप्रकाश चौटाला ने 1993 से 2006 के बीच वैध आय से अधिक संपत्ति बनाई।

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