UP में बढ़ते Child Marriage पर Allahabad High Court सख्त, DGP को दिए कड़े Action के निर्देश
न्यायालय ने 13 मई को अपने आदेश में कहा चूंकि बाल विवाह निषेध अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे अवैध बाल विवाहों को संपन्न कराने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य में बाल विवाह दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। अदालत ने कहा कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जिसे देश से जड़ से खत्म किया जाना चाहिए, जो कि केवल एक वैधानिक लक्ष्य नहीं बल्कि एक संवैधानिक आवश्यकता है।



























































