Punjab में EVM नहीं, Ballot Paper से ही होंगे चुनाव, Supreme Court ने खारिज की मांग वाली याचिका
सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावों में पर्यवेक्षक नियुक्त करने से भी इनकार कर दिया और कहा कि यह एक गंभीर निषेधाज्ञा है और हम ऐसा नहीं करेंगे। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चुनाव मतपत्रों के माध्यम से कराए जाने हैं और उन्होंने एडीआर मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि ईवीएम ही मानक प्रणाली होनी चाहिए।



























































