काला हिरण शिकार मामला: जोधपूर कोर्ट में पेश नहीं हुए सलमान खान

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[email protected] । Sep 27 2019 2:12PM

सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार सोंगारा ने चार जुलाई को सुनवाई के दौरान सलमान खान को 27 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था और साथ ही आगाह किया था कि ऐसा नहीं होने पर उनकी जमानत रद्द की जा सकती है।

जोधपुर (राजस्थान)। अभिनेता सलमान खान 21 साल पुराने काले हिरण के शिकार मामले में शुक्रवार को स्थानीय अदालत में पेश नहीं हुये। सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार सोंगारा की अदालत में सलमान खान के वकील नेदो अर्जियां दाखिल कीं। इनमें से एक अर्जी में शुक्रवार को पेशी से छूट और दूसरे आवेदन में व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट देने का अनुरोध किया गया था। सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत ने पत्रकारों को बताया कि अदालत ने अभिनेता की शुक्रवार को पेशी से छूट की अर्जी मंजूर कर ली, हालांकि स्थायी छूट से संबंधी दूसरी अर्जी पर 19 दिसंबर को सुनवाई होगी। 

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उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अदालत में पेश नहीं होने के लिये अभिनेता ने फिल्मों की शूटिंग में अपनी व्यस्तता को कारण बताया था। काले हिरण के शिकार के मामले में निचली अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने के फैसले को सलमान खान ने जोधपुर की अदालत में चुनौती दी है। निचली अदालत ने इस मामले में अभिनेता को दोषी करार देते हुए पांच साल जेल की सजा सुनायी थी।

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सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार सोंगारा ने चार जुलाई को सुनवाई के दौरान सलमान खान को 27 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था और साथ ही आगाह किया था कि ऐसा नहीं होने पर उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। खान 1998 में जोधपुर में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दो काले हिरणों के शिकार मामले में दोषी ठहराया गया है। 

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