ईडी ने 47.64 लाख रुपये मूल्य की क्रिप्टो करेंसी, टीथर पर लगाई रोक

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ईडी ने एक बयान में बताया कि यह कार्रवाई मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन ई-नगेट्स से जुड़े धनशोधन के मामले में आमिर खान नाम के व्यक्ति और अन्य के खिलाफ की गई जांच से जुड़ी है। कोलकाता की एक अदालत में फेडरल बैंक ने खान और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।

नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन रोधक अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत 47.64 लाख रुपये मूल्य की क्रिप्टो करेंसी और टीथर पर रोक लगा दी है। ईडी ने एक बयान में बताया कि यह कार्रवाई मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन ई-नगेट्स से जुड़े धनशोधन के मामले में आमिर खान नाम के व्यक्ति और अन्य के खिलाफ की गई जांच से जुड़ी है। कोलकाता की एक अदालत में फेडरल बैंक ने खान और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। 

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इसके आधार पर कोलकाता की पार्क स्ट्रीट पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत फरवरी, 2021 में प्राथमिकी दर्ज की थी और फिर ईडी ने धन शोधन की दृष्टि से जांच शुरू की। बयान में बताया गया कि खान ने जनता के साथ धोखाधड़ी के इरादे से ‘ई-नगेट्स’ नाम की मोबाइल गेमिंग ऐप्लिकेशन शुरू की थी। इसके बूते उसने बहुत सारा धन जुटा लिया था। ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी इस धन को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जरिये इधर-उधर कर रहे थे। खान और उसके सहयोगियों के वजीरएक्स (क्रिप्टो एक्सचेंज) वॉलेट में 47.64 लाख रुपये के बराबर राशि जमा पाई गई जिसपर अब रोक लगा दी गई है।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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