एनसीएलटी ने DHFL के खिलाफ दिवाला कार्रवाई की याचिका स्वीकार की
केंद्रीय बैंक ने 20 नवंबर को कंपनी के निदेशक मंडल को भंग करते हुए इसे प्रशासक के तहत भेज दिया था। इसके बाद रिजर्व बैंक ने पिछले शुक्रवार को कहा था कि वह डीएचएफएल को दिवाला कार्रवाई के लिए भेजेगा।
मुंबई। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने आवास ऋण कंपनी डीएचएफएल के खिलाफ दिवाला कार्रवाई का मामला स्वीकार कर लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले शुक्रवार को कंपनी के ऋण और तरलता संकट के हल के वास्ते दिवाला कार्रवाई के लिए आवेदन किया है। डीएचएफएल वित्तीय क्षेत्र की पहली कंपनी है जिसे दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) प्रक्रिया के लिए भेजा गया है।
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इस याचिका को स्वीकार करते हुए एनसीएलटी की पीठ ने कहा कि यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य है। देश की तीसरी सबसे बड़ी आवास ऋण कंपनी काफी समय से नकदी संकट से जूझ रही है। केंद्रीय बैंक ने 20 नवंबर को कंपनी के निदेशक मंडल को भंग करते हुए इसे प्रशासक के तहत भेज दिया था। इसके बाद रिजर्व बैंक ने पिछले शुक्रवार को कहा था कि वह डीएचएफएल को दिवाला कार्रवाई के लिए भेजेगा।
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