Mekedatu Project पर CM Vijay का PM Modi को पत्र, निचली धारा वाले राज्यों के अधिकारों पर कानूनी स्टैंड साफ किया

Vijay
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अभिनय आकाश । Jul 28 2026 4:24PM

मुख्यमंत्री ने अलामाटी परियोजना से जुड़े 'कर्नाटक राज्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' मामले में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि कर्नाटक निचली धारा वाले राज्य की सहमति के बिना ऐसा निर्माण कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि यह सहमति बेहद ज़रूरी है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रस्तावित मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र से अपील की है कि वे नदी के बहाव की दिशा में नीचे पड़ने वाले राज्यों (लोअर रिपेरियन स्टेट्स) के हितों की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि इस प्रोजेक्ट पर कोई भी फ़ैसला कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) के फ़ैसले और कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप हो। पत्र में विजय ने राज्यसभा में मेकेदातु प्रोजेक्ट से जुड़े एक सवाल के जवाब में जल शक्ति राज्य मंत्री द्वारा दिए गए बयान का ज़िक्र किया। मंत्री ने कहा था कि 16 फरवरी, 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में साफ़ तौर पर यह नहीं कहा गया है कि कावेरी नदी पर कोई ढांचा बनाने से पहले कर्नाटक को नीचे पड़ने वाले राज्यों की सहमति लेनी होगी। जवाब को "निराशाजनक" बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि यह जवाब निचली धारा वाले राज्यों की सहमति के संबंध में मौजूदा कानूनी स्थिति और स्थापित कानूनों को ध्यान में रखे बिना दिया गया है।

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मुख्यमंत्री ने अलामाटी परियोजना से जुड़े 'कर्नाटक राज्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' मामले में संविधान पीठ के फैसले का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि कर्नाटक निचली धारा वाले राज्य की सहमति के बिना ऐसा निर्माण कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि यह सहमति बेहद ज़रूरी है। CWDT अवॉर्ड का ज़िक्र करते हुए, विजय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल अवॉर्ड की धारा XVIII को साफ़ तौर पर मंज़ूरी दी थी। इसके तहत, हर राज्य अपने इलाके में पानी का रेगुलेशन सिर्फ़ ट्रिब्यूनल के निर्देशों के मुताबिक ही कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि कावेरी के रेगुलेटेड बहाव पर असर डालने वाले किसी भी प्रोजेक्ट की जांच इस आधार पर होनी चाहिए कि वह अवॉर्ड के मुताबिक है या नहीं।

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उन्होंने केरल के पंबर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मामले में ट्रिब्यूनल की टिप्पणियों का भी ज़िक्र किया। उस मामले में, भले ही पानी का इस्तेमाल सिर्फ़ 0.1 TMC था, फिर भी ट्रिब्यूनल ने केरल और तमिलनाडु को निर्देश दिया था कि वे पानी छोड़ने का शेड्यूल मिलकर तय करें, ताकि नीचे के इलाकों में सिंचाई पर बुरा असर न पड़े। विजय के मुताबिक, इससे पता चलता है कि ट्रिब्यूनल ने न सिर्फ़ सालाना पानी के बंटवारे को अहमियत दी, बल्कि पानी छोड़ने के उस रेगुलेशन को भी अहमियत दी जिससे नीचे के इलाकों (लोअर रिपेरियन) के हितों पर असर पड़ता है।

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