Meta Copyright Management Tool: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्सेस पॉलिसी पर मांगा जवाब, सिस्टम में दिखीं खामियां

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अभिनय आकाश । Aug 12 2026 4:41PM

जस्टिस भंभानी ने टिप्पणी की, तो फिर हर किसी के पास इसका एक्सेस क्यों नहीं है? यह तो घर के मालिक के बजाय चोर को चाबी देने जैसा है। कोर्ट ने यह टिप्पणी कुमार द्वारा दायर एक मामले में की। कुमार एक भारतीय ई-कॉमर्स और AI बिज़नेस कोच हैं, जो सोशल मीडिया पर Rise with Mohit हैंडल के तहत एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। कुमार ने कहा कि उन्होंने इस टूल का एक्सेस पाने के लिए तीन बार आवेदन किया, लेकिन बिना किसी साफ़ वजह के उनके आवेदन खारिज कर दिए गए, जबकि कुछ सौ फ़ॉलोअर्स वाले लोगों को इसका एक्सेस मिल गया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को मेटा से कहा कि वह उन मानदंडों के बारे में बताए जिनके आधार पर यूज़र्स को उसके कॉपीराइट मैनेजमेंट टूल का एक्सेस दिया जाता है। यह टूल लोगों को Facebook और Instagram पर अपने ओरिजिनल कंटेंट को सुरक्षित रखने और उसे मैनेज करने की सुविधा देता है। जस्टिस अनूप जयराम भंभानी की बेंच कंटेंट क्रिएटर मोहित कुमार की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कुमार ने शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने उनका कंटेंट डाउनलोड किया और 'मेटा राइट्स टूल' का इस्तेमाल करके उनके वीडियो पर कॉपीराइट का दावा किया। कुमार ने कहा कि वह वीडियो पर कॉपीराइट का दावा नहीं कर सकते थे क्योंकि मेटा ने उन्हें उस टूल का एक्सेस नहीं दिया था।

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जस्टिस भंभानी ने टिप्पणी की, तो फिर हर किसी के पास इसका एक्सेस क्यों नहीं है? यह तो घर के मालिक के बजाय चोर को चाबी देने जैसा है। कोर्ट ने यह टिप्पणी कुमार द्वारा दायर एक मामले में की। कुमार एक भारतीय ई-कॉमर्स और AI बिज़नेस कोच हैं, जो सोशल मीडिया पर Rise with Mohit हैंडल के तहत एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं। कुमार ने कहा कि उन्होंने इस टूल का एक्सेस पाने के लिए तीन बार आवेदन किया, लेकिन बिना किसी साफ़ वजह के उनके आवेदन खारिज कर दिए गए, जबकि कुछ सौ फ़ॉलोअर्स वाले लोगों को इसका एक्सेस मिल गया। उन्होंने आगे कहा कि फ़र्ज़ी कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से किसी असली क्रिएटर का अकाउंट रातों-रात बंद हो सकता है, जिससे बरसों की मेहनत, कमाई, ब्रांड कोलैबोरेशन और बिज़नेस के मौके खत्म हो सकते हैं। मेटा के वकील ने बताया कि कुमार के ख़िलाफ़ लगाई गई फ़र्ज़ी स्ट्राइक को हटा दिया गया है और उन स्ट्राइक की वजह से हटाया गया कंटेंट वापस बहाल कर दिया गया है।

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हालांकि, कोर्ट ने कुमार के मुक़दमे में समन जारी किया और मामले की सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की। कोर्ट ने कहा कि कंटेंट क्रिएटर्स से जुड़े कई मामलों में यह समस्या सामने आई है, इसलिए इस मामले की बारीकी से जांच की ज़रूरत है। कोर्ट ने कहा इसमें कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां देखी गई हैं। बेहतर होगा कि हम इन्हें ठीक कर लें।

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